हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को प्रभावी तौर से समाप्त करके जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के तहत पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित करके दो नए संघशासित क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख का पुनर्गठन किया गया।
- वर्ष 1947 में भूतपूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य में निम्न 14 जिले थे – कठुआ, जम्मू, ऊधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पुँछ, मीरपुर, मुज़फ्फराबाद, लेह और लद्दाख, गिलगित, गिलगित वजारत, चिल्हास तथा ट्राइबल टेरिटरी।
- वर्ष 2019 में भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा इन 14 ज़िलों के क्षेत्रों को पुनर्गठित करके 28 ज़िलों में परिवर्तित कर दिया गया है।
- नए ज़िले इस प्रकार हैं – कुपवारा, बान्दीपुर, गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा, शोपियाँ, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवार, साम्बा और कारगिल।
- नए लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में कारगिल तथा लेह दो ज़िले हैं तथा जम्मू-कश्मीर राज्य संघ क्षेत्र में भूतपूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य का शेष हिस्सा है।
- कारगिल ज़िले को लेह और लद्दाख ज़िले के क्षेत्र से अलग करके बनाया गया है।
- इस आधार पर भारत के मानचित्र में 31 अक्तूबर, 2019 को सृजित नए जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को दर्शाते हुए सर्वेअर जनरल ऑफ इंडिया (Surveyer General Of India) द्वारा तैयार किया गया मानचित्र इस प्रकार है।
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