Wednesday 1 July 2020

59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध

भारत सरकार ने TikTok और WeChat सहित 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों की भारतीय बाजार से सबसे बड़ी सफाई है।

सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का कारण

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 ए के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम 2009 के अंतर्गत तथा खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 59 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है।

  • उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडताभारत की रक्षाराज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं।
  • सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में विभिन्‍न प्रकार की रिपोर्ट शामिल हैं। इन ऐप्स का दुरुपयोग चोरी करने तथा उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से भारत के बाहर स्थित पर सर्वरों पर प्रसारित करने में किया जा रहा है।

इसलिए, करोड़ों भारतीय मोबाइल उपयोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है।

पृष्ठभूमि:

इन प्रतिबंधों को भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों पर इन चीनी ऐप्स को चिन्हित करने के बाद लागू किया गया है।

गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्‍लॉक करने के लिए एक व्‍यापक सिफारिश भेजी है।

इस मंत्रालय को कुछ ऐप के संचालन के संबंध में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए जोखिम के बारे में नागरिकों की चिंताओं को जाहिर करने वाली कई प्रस्‍तुतियां भी मिली हैं।

यह प्रतिबंध भारतीय उपयोगकर्ताओं को किस प्रकार प्रभावित करेंगे?

इनमे से अधिकांश प्लेटफार्मों पर भारतीय निर्माता काम करते हैं, जिनमें से कई के लिए यह आय का एकमात्र स्रोत है। प्रतिबंधित सूची में सम्मिलित कुछ ऐप भारतीयों में व्यापक रूप से लोकप्रिय हैं।

  • TikTok, (प्रतिबंधित ऐप्स में से एक), के भारत में 100 मिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। टिक टॉक (TikTok), कई उपयोगकर्ताओं के लिए आय का एकमात्र स्रोत था।

इसके अलावा, इनमें से यूसी न्यूज़ (UC News) जैसे कई ऐप्स के भारत में कार्यालय और कर्मचारी हैं, इसलिए प्रतिबंध के बाद इनकी नौकरियों पर संकट आ सकता है।

आगे की राह:

  • सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने Google और Apple को अपने संबंधित एप्लिकेशन स्टोर से प्रतिबंधित एप्लिकेशन को हटाने के निर्देश जारी किए हैं।
  • इसके अलावा, दूरसंचार ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने नेटवर्क पर इन एप्लिकेशन की पहुंच और उपयोग को अवरुद्ध करने के लिए कहा जाएगा।
  • इसके लिए, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69  के तहत दी गई सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम 2009 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया है।

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