Sunday, 28 June 2020

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana- PMMY) के अंतर्गत ‘शिशु ऋणों’ की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी को मंजूरी प्र

  • mudra_loan

दान की गयी है।

  • इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 1,542 करोड़ रुपये होगी जो भारत सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएगी।
  • यह योजना एमएसएमई से संबंधित कई उपायों में से एक उपाय को लागू करने के लिए है, जिनकी घोषणा ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत की गई है।

पात्रता:

यह योजना उन ऋणों के लिए मान्‍य होगी जो इन मानदंडों को पूरा करते हैं–

  • जिन ऋणों पर 31 मार्च, 2020 को बकाया था; और
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को तथा योजना की परिचालन अवधि के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset- NPA) श्रेणी में नहीं थे।

  • ब्याज सब्सिडी उन महीनों के लिए देय होगी, जिनमें खाते NPA की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनमें वे महीने भी शामिल है, जिनमें खाते NPA बनने के बाद फिर से निष्‍पादित परिसंपत्ति बन जाते हैं।

कार्यान्वयन रणनीति:

यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (Small Industries Development Bank of India– SIDBI) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी और 12 महीने तक परिचालन में रहेगी।

योजना का महत्व:

  • इस योजना को अभूतपूर्व परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशिष्ट कदम या उपाय के रूप में तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य ऋण की लागत को कम करके ‘पिरामिड के निचले भाग’ वाले उधारकर्ताओं की वित्तीय मुश्किलों को कम करना है।
  • यह योजना लोगों को प्रोत्साहित करेगी जो ऋणों की नियमित अदायगी करेंगे।
  • योजना से इस सेक्‍टर को बहुप्रतीक्षित राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे छोटे कारोबारियों को धन की कमी के कारण कर्मचारियों की छंटनी किए बिना ही अपना कामकाज निरंतर जारी रखने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) योजना के बारे में:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2015 में की गयी थी।

  • इस योजना का उद्देश्य ऋणदाताओं द्वारा छोटे उधारकर्ताओं को दिए गए संपार्श्विक-मुक्त ऋण को पुनर्वित्त करना है।
  • Mudra योजना के अंतर्गत गैर-कृषि गतिविधियों जैसे डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि के लिए 10 लाख रु. तक तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
  • PMMY के तहत तीन प्रकार के ऋण प्रदान किये जाते हैं:

शिशु ऋण (Shishu Loan)  50,000 रुपए तक के ऋण

किशोर ऋण (Kishor Loan) – 50,001 से 5 लाख रुपए तक के ऋण

तरुण ऋण (Tarun Loan– 500,001 से 10 लाख रुपए तक के ऋण

  • इस योजना के अंतर्गत एक मुद्रा कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से एटीएम और कार्ड मशीनों से कार्यशील पूंजी निकाली जा सकती है।

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